– इस योजना के तहत बालिकाओं वाले परिवारों को 15,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।– योजना का मुख्य उद्देश्यबालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उत्तर प्रदेश की लड़कियों को उनकी शिक्षा पूर्ण करने में सहायता करना है।
योजना के लिए पात्रता
– एक परिवार की केवल दो बेटियोंको इस योजना का लाभ मिल सकता है।– परिवार की वार्षिक आय 3 लाख
रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
– बच्ची के जन्म के 6 महीने के भीतर खाते खोले जा सकते हैं।– जिन परिवारों ने लड़कियों को गोद लिया है, वे भी इस योजना के तहत
पात्र होंगे।
आवश्यक दस्तावेज़
माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्डबैंक खाते की जानकारी और लेन-देन विवरणराशन कार्डगोद लिए हुए बच्चों के मामले में गोद लेने का प्रमाण पत्रबालिका और माता-पिता की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें