इस योजना का उदेश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण फसलों के नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है।
किसानों व्दारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एंव सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रामियम केवल 5% होगा।
सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार व्दारा वहन किया जाएगा।
पीएमएफबीवाई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) की एक प्रतिस्थापन योजना है और इसलिए इसे सेवा कर से छूट दी गई है।